जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अब सप्ताह में चार दिन ही दफ्तर और बाजारें खुल सकेंगें। जिलाधिकारी की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, सप्ताह में 4 दिन सड़क की दोनों तरफ की दुकानें खोली जाएंगी
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अब मंगलवार से शुक्रवार तक चार दिन खुलेंगे। यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को दुकानें और दफ्तर खुलेंगे। शनिवार, रविवार व सोमवार को बन्दी रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक बैंक, एलआईसी, दवाई, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, दवा मण्डी, सब्जी मण्डी, रसोई गैंस, पेट्रोल पम्प को बन्दी वाले दिनों में भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडी पहले की तरह सुबह खुलेंगी। इतना ही नहीं केंद्र व राज्य सरकार के दफ्तरों को खोलने को लेकर विभागाध्यक्ष निर्णय लेंगे। 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। तीन दिन की साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानों को बंद करने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। पहले शाम चार बजे तक ही खोलने की इजाजत थी। रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।