नई दिल्ली (ब्यूरों) कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। करीब डेढ़ माह के बाद अब सरकार ने देश के हर राज्यों में ग्रीन जोन में शराब के ठेके को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कई राज्यों की सरकार ने राजस्व में भारी कमी को देखते हुए कटेंनमेंट जोन को छोड़कर ऑरेंज जोन में भी कुछ सावधानियों के साथ शराब के ठेके को खोलने की इजाजत दी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शराब का ठेका खुला तो शख्स ने दुकान के बाहर विधिवत आरती की और नारियल तक फोड़ दिया।
एनडीटीवी के मुताबिक ये वीडियो बेंगलुरु का बताया जा रहा है। यही नहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान के आगे वह व्यक्ति आरती भी कर रहा है। बता दें कि बालाजी नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा, 'शराब पीने वाला शख्स शराब की दुकान की पूजा करते हुए। इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सुबह नौ बजे से शाम साढ़े छह बजे तक शराब की सरकारी दुकानें खोलने का आदेश जारी कर इन दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए मार्शल तैनात करने का निर्देश भी दिया है।With all necessary pooja by drunken citizen people #LiquorShops are opened in #Bangalore #Bengaluru , just took this video and pics , don't know what to say 🤦😭 pic.twitter.com/nPKbXsdFIG— balaji pa (@balajitech1) May 4, 2020
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सरकार के एक अधिकारी के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के बाद शराब की करीब 150 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। शहर में सरकारी एजेंसियों और निजी तौर पर चलाई जाने वाली 850 शराब की दुकानें हैं। आदेश में आबकारी विभाग ने अधिकारियों से एल-7 लाइसेंस प्राप्त निजी दुकानों की पहचान करने को भी कहा है, जो एमएचए के निर्देशों को पूरा करती हों। अधिकारियों से तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सरकार ने अभी केवल एल-7 और एल-8 लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों को ही शहर में बिक्री की अनुमति दी है। जो चार सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जाती है।
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अधिकारी ने कहा मॉल और बाजार में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दुकानें केवल सुबह नौ से शाम साढ़े छह बजे तक खुलेंगी। एक बार में दुकान में पांच से अधिक लोग मौजूद ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए चार एजेंसियों वहां मार्शल भी तैनात करेंगी। विभाग ने एजेंसियों से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने को भी कहा है। आदेशानुसार गोदाम में सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक काम किया जा सकता है।
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दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को मॉल और बाजार परिसर छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। आबकारी विभाग के अनुसार एजेंसियों को यह कहते हुए एक हलफनामा देना होगा कि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति एमएचए के दिशा-निर्देश पूरे करने पर दी गई है।
रिपोर्ट- नई दिल्ली डेस्क