रामपुर (ब्यूरों) समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता व सांसद आजम खान उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को एडीजे 6 कोर्ट ने दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया है। फर्जी तरीक़े से जन्म प्रमाणपत्र बनाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बुधवार को आजम खान अपनी पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट में पेश हुए थे। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई दो मार्च को होगी।
ज्ञात हो कि अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम खान ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में बुधवार को एडीजे 6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। अब तीनों को सात दिन के लिए जेल भेज दिया गया है।
मामले के मुताबिक आजम खान और उनके परिवार ने अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगरपालिका से बनवाया है। जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्शाई गई है। जबकि दूसरा लखनऊ के अस्पताल से भी जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया। जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें अब्दुल्ला की दूसरी जन्मतिथि है।
आजम खान और तजीन फातमा के भी नाम आकाश सक्सेना ने एक मुकदमा दो जन्मप्रमाण पत्र बनवाने का दर्ज कराया है। उसमें अब्दुल्ला के साथ ही आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातमा को भी नामजद किया है। आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्ला का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आजम और उनकी पत्नी ने जो शपथ पत्र दिया है। उसमें पूरी तरह झूठ बोला गया है।
रिपोर्ट- विशाल सक्सेना